प्रार्थी कृष्णा रजक पिता जोहन रजक उम्र वर्ष निवासी कैलाश नगर राजनांदगांव का दिनांक 13.10.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि 19ः00 से 19ः30 बजे के मध्य घटना स्थल कैलाश नगर में दुर्गेश टेलर के पास राजनांदगांव पीटर, सन्नी, राहुल निवासी कंचनबाग राजनांदगांव द्वारा पुरानी रंजिश पर से मां बहन की गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं धारदार चाकु से मारपीट कर चोट पहुंचाना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 663/24 धारा 296, 118 (1), 351 (2), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली स्टाॅफ एवं सायबर सेल राजनांदगांव की सयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की लगातार पतासाजी किया जा रहा था। कि आज दिनांक 19.11.2024 को मुखबीर की सूचना पर आरोपी राहुल भट्ट पिता स्व0 संतोष भट्ट उम्र 20 वर्ष साकिन कंचनबाग राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0 को घेराबंदी कर पकड़े। पूछताछ पर पीटर एवं सन्नी के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया गया। तथा पीटर एवं सन्नी द्वारा प्रार्थी को चाकु से मारपीट करना बताया। आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया। प्रकरण में 02 आरोपी पीटर एवं सन्नी घटना के बाद से फरार है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जावेगा।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ, प्र0आर0 शम्भूनाथ द्विवेदी, जी0सिरील कुमार, आरक्षक भुनेश्वर जायसी तथा सायबर सेल राजनांदगांव से प्र0आर0 अनित शुक्ला आरक्षक अविनाश झा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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