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छत्तीसगढ
पेशा कानून के अंतर्गत लक्ष्य पूर्ण होने के बाद शेष तेंदूपत्ता की खरीदी का अधिकार ग्राम पंचायत को दिए जाने के पक्ष में तेंदूपत्ता हितग्राहियों के लिए जिला अध्यक्ष हरीश कवाशी लखमा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
आदिवासी अंचलों में तेंदूपत्ता की खरीदी शासन/वन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक ही की जाती है लक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात बड़ी मात्रा में तेंदूपत्ता ग्रामीणों के पास बच जाता है, जिसे न तो शासन द्वारा खरीदा जाता है और न ही उसका उचित मूल्य ग्रामीणों को मिल पाता है। परिणामस्वरूप यह पत्ता खराब हो जाता है और गरीब संग्राहकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि ग्रामीण कड़ी मेहनत से बुटा कटाई का काम करते,
यह स्थिति विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के लिए अत्यंत कष्टकारी है. जिनकी आजीविका का मुख्य साधन तेंदूपत्ता संग्रह है। जबकि ऐसा कानून (पैसा एक्ट) ग्राम सभा एवं पंचायतों को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है, इसके बावजूद व्यवहार में शेष तेंदूपत्ता की खरीदी का अधिकार पंचायतों को नहीं मिल पा रहा है,
*छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव सायं से पत्र के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कवासी लखमा ने तीन बिंदुओं के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए निवेदन किया,*
1. तेंदूपत्ता खरीदी का शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने के बाद बच रहे तेंदूपत्ता की खरीदी का अधिकार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को प्रदान किया जाए।
2 पंचायत स्तर पर खरीदी की प्रक्रिया, दर एवं भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था शासन द्वारा तय की जाए।
3. इससे आदिवासी संग्राहकों को समय पर भुगतान मिलेगा तथा पत्तों की बर्बादी भी रुकेगी।
यह निर्णय पेसा कानून की भावना के अनुरूप होने के साथ-साथ आदिवासी समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा,
आशा है कि आप इस गंभीर विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे, और इस दौरान मौजूद रहे ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान नगर पालिका परिषद नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन नगर अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन पूर्व पार्षद रम्मू राठी,
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