'सुशासन तिहार' शिविर में जनता से दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने पर हुई कड़ी कार्रवाई।

कारण बताओ नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर कमिश्नर दुर्ग ने जारी किया आदेश।
श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े को सौंपा गया जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार।
दुर्ग, 01 जून 2026: शासन द्वारा आयोजित 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत ग्राम थनौद में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में आम नागरिकों के साथ अमर्यादित और अशिष्ट व्यवहार करने के गंभीर आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आयुक्त दुर्ग संभाग श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जन समस्या निवारण शिविर के दौरान श्री रूपेश कुमार पाण्डेय द्वारा आम जनता के साथ किए गए दुर्व्यवहार का एक वीडियो क्लिप सामने आया था। प्रथम दृष्टया वीडियो के अवलोकन और कलेक्टर दुर्ग की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती और आम जनता के साथ अत्यंत अशिष्टतापूर्वक व्यवहार किया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और नियम 3-क के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है, जिसके तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को सदैव पूर्ण रूप से संनिष्ठ, कर्तव्यपरायण रहना और नागरिकों से शिष्ट व्यवहार करना अनिवार्य है।
इस गंभीर मामले में संभाग कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1578/आयुक्त/स्थापना/2026 दिनांक 30 मई, 2026 के माध्यम से श्री पाण्डेय को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था। अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण अत्यंत असंतोषजनक और तर्करहित पाया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा निलंबन की यह कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत जारी निलंबन आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में श्री रूपेश कुमार पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
अतिरिक्त प्रभार: क्षेत्र में शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर दुर्ग के प्रस्ताव के अनुरूप श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े (प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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