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स्थगन आदेश के बावजूद गुंडरदेही नगर पंचायत द्वारा अवैध निर्माण जारी, जनहानि की आशंका के बीच CMO को बर्खास्त करने की मांग।

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गुंडरदेही (छत्तीसगढ़) दिनांक: 15 जुलाई 2026

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'पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति' (छत्तीसगढ़) के प्रदेश अध्यक्ष (युवा) श्री हनु नायक ने दुर्ग संभाग के संभागीय आयुक्त को एक औपचारिक शिकायत पत्र सौंपकर गुंडरदेही के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी (CMO) को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। समिति का आरोप है कि CMO स्थानीय कांग्रेस विधायक के इशारे पर न्यायालयीन स्थगन आदेश (Stay Order) की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।

प्रमुख आरोप एवं शिकायत के मुख्य बिंदु:

अवैध कब्जे को बढ़ावा: शिकायत पत्र के अनुसार, गुंडरदेही के कांग्रेस विधायक द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बस्ती के बीचों-बीच स्थित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करवाया गया है। इस भूमि का उपयोग मत्स्य सोसाइटी के नाम पर करके गांव में नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्थगन आदेश का उल्लंघन: इस विवादित भूमि पर तहसीलदार न्यायालय गुंडरदेही (प्रकरण क्रमांक 3167/वाचक/प्र.तह/2026) द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी (CMO) द्वारा मीडिया ट्रायल में झूठ बोला गया और कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर कार्य जारी रखा गया।

जनहानि एवं पशुहानि की आशंका: कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी CMO द्वारा उक्त विवादित स्थल पर 10 फीट गहरे 6 गड्ढे खुदवा दिए गए हैं। वर्तमान में बारिश के मौसम को देखते हुए इन खुले गड्ढों से किसी भी वक्त बड़ी जनहानि या पशुहानि होने का गंभीर खतरा बना हुआ है, जिसकी प्रशासन को कोई चिंता नहीं है।

भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप: समिति ने आरोप लगाया है कि CMO द्वारा शासकीय निधि का दुरुपयोग कर लगातार भ्रष्टाचार की नीयत से कार्य किया जा रहा है और वे शासन-प्रशासन को ठेंगा दिखाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

बर्खास्तगी की मांग और अग्रिम कार्रवाई:

पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति ने इस मामले की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत मंत्री को भी सूचनार्थ भेजी है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध कब्जे और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत रोक लगाते हुए दोषी मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया, तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

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