गुण्डरदेही पुलिस द्वारा पशु तस्करी मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार।

* पिकअप वाहन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाने का मामला।
* ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम कमरौद के गौठान के पास पुलिस की कार्रवाई।
* 02 नग गाय एवं पिकअप वाहन क्रमांक CG 07 CA 5233 जप्त।
* कुल ₹1,60,000/- का मशरूका जप्त।
* दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
घटना का विवरण: दिनांक 17.10.2026 की रात्रि ग्राम कमरौद के गौठान के पास ग्रामीणों द्वारा एक पिकअप वाहन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर महाराष्ट्र ले जाने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर रात्रि पेट्रोलिंग में तैनात सहायक उप निरीक्षक राजेश ठाकुर थाना स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 02 नग गाय पाई गईं। वाहन चालक मवेशियों के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
ग्रामीण दयालु राम कंवर एवं अन्य गवाहों की रिपोर्ट पर थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 345/2026, धारा 04, 06 एवं 10 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों का विवरण:
* मुरली प्रसाद माण्डले, पिता विष्णु प्रसाद माण्डले, उम्र 31 वर्ष, निवासी टेकापार, थाना एवं जिला बालोद।
* रामावतार, पिता रोशन देवदास, उम्र 18 वर्ष, निवासी टेकापार, थाना एवं जिला बालोद।
दोनों आरोपियों को दिनांक 17.10.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
जप्त मशरूका:
* 02 नग गाय — कीमत ₹5,000/-
* 01 नग पिकअप वाहन क्रमांक CG 07 CA 5233 — कीमत ₹1,55,000/-
* कुल मशरूका — ₹1,60,000/-
पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई: उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवर्ना एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही श्रीमती श्रुति सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व में की गई।
विशेष योगदान: सहायक उप निरीक्षक राजेश ठाकुर, आरक्षक पंकज तारम, आरक्षक यशवंत देशमुख एवं थाना गुण्डरदेही स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
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