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मामला संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07/02/2026 प्रार्थी आकाश कुमार राय ने थाना नेवई में आकार रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरे ट्रांसपोर्ट में 15 ट्रक है, दिनांक 06/02/2026 को मैत्री कुंज रिसाली आर्शीवाद भवन के पास रोड किनारे में मेरे 5 ट्रके खड़ी थी की रात्रि करीबन 10/30 बजे में खाना खाकर टहलने निकला था तो देखा की तीन व्यक्ति ट्रक से छेडखानी कर रहे थे जिन्हे चिल्लाकर अपने भाई गौरव शुभम को बुलाया और उन्हें दौडाये तो वे लोग वहां से भागे उनमे से एक व्यक्ति मोहारी मरौदा का निवासी लीलाधर बघेल था जो वायर लेकर रात्रि का फायदा उठाकर वहां भाग गया उसके बाद ट्रक चेक करने पर उक्त ट्रको से टर्मिनल वायर, मेन वायर एवं गाड़ी के सम्पूर्ण वायर एव गाड़ी में लगे बेटरी वायर कटे हुये थे मेरे उक्त ट्रको से उक्त वायर कीमती करीबन 6000 रूपये को लीलाधर एवं उनके अन्य 2 साथीयों द्वारा खुले स्थान से रात्रि का फायदा उठाकर चोरी कर ले गये है, विवेचना के दौरान आरोपी लीलाधर बघेल उर्फ दादू से चोरी किए गए वापर के टुकड़े कीमती करीब 500.00 रुपये को बरामद कर जब्त किया आरोपी लीलाधर बघेल उर्फ दादू को धारा सदर का अपराध कारित करना पाये जाने पर दिनांक 08/02/2026 को गिरप्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया ।
इस कार्यवाही में श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय शहर के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के निर्देशन में एवं थाना नेवई थाना प्रभारी अनिल कुमार साहू] प्रधान आरक्षक क्रमांक 1117 लक्ष्मीकांत रावटे] आरक्षक क्र 1603 रवि बिसाई का सराहनीय योगदान रहा।
अपराध क्रमांक नाम आरोपी जप्त माल मशरूका
066/2026 धारा 303 (2), 3(5) बीएनएस लीलाधर बघेल उर्फ दादू पिता राजेश कुमार बघेल उम्र 19 वर्ष, पता नेवई भाठा, जलाराम बचौक के पास नहर किनारे जिला- दुर्ग (छग)। वायर के टुकडे
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