छत्तीसगढ

घायल को मदद के बहाने अस्पताल ले जाकर बिल पेमेंट के नाम पर घायल का फोन पे मांगकर धोखाधडी का आरोपी हुआ गिरफ्तार।

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दुर्ग।नेवई थाना अंतर्गत घायल को मदद के बहाने अस्पताल ले जाकर बिल पेमेंट के नाम पर घायल का फोन पे मांगकर धोखाधडी का आरोपी हुआ गिरफ्तार आरोपी से नगद 13,000 रूपये एवं मोबाईल बराम प्रार्थी सुशील कुमार गुप्ता पिता स्व पुरन प्रसाद गुप्ता उम्र 75 साल साकिन प्लाट नंबर 111/1 हनुमान मंदिर के पास मैत्री कुंज रिसाली भिलाई ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.03.2025 को रात करीब 11.00 बजे इनका बेटा अमित कुमार आजाद मार्केट रिसाली में गिरने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सेक्टर 09 हास्पीटल ले जाना एवं हास्पीटल में बिल भुगतान के नाम पर फोन पे का पिन एवं फोन मांगकर एचडीएफसी खाता क्रमांक 19691000007288 से 50,000रू बिना जानकारी के रकम का ट्रान्सफर कर लिया है। कि रिपोर्ट पर विषयांकित अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया। 

                             प्रकरण गंभीर किस्म का होने से वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराकर प्रकरण के अज्ञात आरोपी का पतासाजी एवं त्वरित कार्यवाही करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में एवं अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी तथा थाना प्रभारी नेवई राहुल बसंल (प्रशिक्षु भापुसे) के मार्गदर्शन मे टीम गठित कर आरोपी की पतातलाश कि जा रही थी कि दौरान पतासाजी घटनास्थल एवं सेक्टर 09 अस्पताल का सीसीटीव्ही फुटेज के अवलोकन से आरोपी का पहचान संदीप चांदेकर के रूप में हुआ आरोपी से पूछताछ करने पर मुर्त0 अमित कुमार के पैर में चोट लगने से चल नहीं पाने से प्रारंभिक उपचार हेतु सेक्टर 09 बीएसपी अस्पताल ले गया जहां बिल भुगतान करने के नाम पर अमित कुमार गुप्ता का मोबाईल एवं फोन पे का पिन मांगकर धोखाधडी करने की नियत से एवं पकडा जाने के डर से परिचितो का स्केनर मांगकर 38000 रू 12000 रू कुल 50000 रू फोन पे से ट्रान्सफर कर लिया और पीडित अमित कुमार को मोबाईल वापस कर दिया। उक्त ठगी की गई रकम का 44000 रू अपनी पत्नि के मोबाईल नंबर 8982732688 पर डलवा कर स्वयं उपयोग करना बताया, धोखाधडी से प्राप्त रकम में से 13000 रू बचा होना बताया है बाकी को खर्च हो जाना बताया है। आरोपी के कब्जे से 13000 रू, पीडित के उपचार पर्ची एवं आरोपी का मोबाईल को वजह सबूत मे जप्त किया गया है। आरोपी संदीप चांदेकर का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया ।

                                  इस कार्यवाही में थाना प्रभारी राहुल बंसल (प्रशिक्षु भापुसे), उनि सुरेन्द्र तारम, प्रआर 1221 सूरज पाण्डेय, आरक्षक रवि बिसाई, मो0 समीम, भुमिन्द्र वर्मा, विकास शर्मा, चितरंजन देवांगन, लक्ष्मी नारायण यादव का सराहनीय योगदान रहा।

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