छत्तीसगढ

क्या पुलिस थाने के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है, या अपराध की श्रेणी में आता है आइए जानते हैं।

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क्या पुलिस थाने के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है, न्यायालय ने एक मामला में जिसमें Ravindra Shitalrao Upadyay vs. State of Maharashtra

(रविंद्र शीतलराव उपाध्याय बनाम महाराष्ट्र राज्य)

विवरण (Details):

कोर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच)

फैसला सुनाने की तारीख: जुलाई 2022 को जिसमें 

मुद्दा: क्या पुलिस थाने के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना 'शासकीय गुप्त बात अधिनियम' (Official Secrets Act, 1923) के तहत अपराध है?

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस थाना (Police Station) 'शासकीय गुप्त बात अधिनियम' (Official Secrets Act) की धारा 2(8) के तहत "प्रतिबंधित स्थान" (Prohibited Place) की श्रेणी में नहीं आता है।

इसलिए, अगर कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भीतर वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है, तो उस पर जासूसी या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को रद्द (quash) कर दिया था।

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