छत्तीसगढ

खाद्य निरीक्षक के पद पर नौकरी लगाने हेतु रकम प्राप्त कर की गयी धोखाधड़ी करने वाले फर्जी खाद्य सचिव सहित अन्य गिरफ्तार।

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* खाद्य निरीक्षक, पर्यवेक्षक, चपरासी जैसे पदों के लिए वसूले लाखों रू. दिए फर्जी नियुक्ति आदेश।

 

* *आठ आवेदकों से 22 लाख की धोखाधड़ी*  

 

* *04 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल* 

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प्रार्थी दीपेश कुमार निषाद उम्र 26 वर्ष निवासी महमरा द्वारा दिनांक 02.10.2025 को लिखित आवेदन पेश किया कि उनके गांव के *मनोज साहू द्वारा अपने साथी मुकेश वर्मा तथा उसका भांजा रजत वर्मा के साथ मिलकर खाद निरीक्षक के पद पर नौकरी लगाने हेतु चार लाख रुपए की मांग कर ₹2 लाख नगदी व ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किया और फर्जी नियुक्ति आदेश को व्हाट्सएप किया ।* नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए और नौकरी न लगाकर धोखाधड़ी किया गया है । इस प्रकार इन लोगों के द्वारा बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर *थाना पुलगांव (अंजोरा) में अपराध क्रमांक 420/2025 धारा 420 467 468 471 34 भादवि* पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपियों की पतासाजी कर *आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिनके द्वारा लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर रकम वसूल कर धोखाधड़ी* करने कबूल किया गया । *घटना का मास्टर माइंड आरोपी मनोज कुमार साहू से लोगों को दिए गए फर्जी नियुक्ति पत्र व अन्य कागजात तथा मोबाइल जप्त किया गया है । रजत वर्मा और मुकेश वर्मा से फर्जी दस्तावेज एवं मोबाईल, फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने वाले टाइपिंग सेंटर संचालक आरोपी महेश हिरावं को सेक्टर 6 भिलाई ए मार्केट से गिरफ्तार किया गया है ।* 

 

 *उक्त चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है* ।

 

 *गिरफ्तार आरोपी* 

1- मनोज कुमार साहू 40 वर्ष 

अंजोरा, पुलगांव 

2- रजत वर्मा 25 वर्ष 

भिलाई नगर

3- मुकेश वर्मा 53 वर्ष 

भिलाई नगर 

4- महेश हिरावं 63 वर्ष 

हरिनगर मोहन नगर

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