बिलासपुर थाना तखतपुर क्षेत्र में , एक भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के द्वारा सतनामी समाज लिए आपत्तिजनक शब्द बोले जाने की शिकायत थाने में प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 645/25 धारा 353(2) BNS के तहतअपराध पंजीबद्ध किया गया था , लोक अभियोजक से अभिमत लेने उपरांत उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट की धाराये भी जोड़ी गई। प्राथमिक विवेचना पूर्ण होने उपरांत आज भागवत कथा एवं हवन समाप्त होने के बाद कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज की गिरफ्तारी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इस तरह की भाषा से समाज में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी,,,,
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